जस्टिस यशवंत वर्मा पर दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश आज ही देंगे रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बयान आया सामने

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है. जिसमें बताया गया कि इसकी जांच रिपोर्ट आज ही पेश होगी.

मार्च 21, 2025 - 23:43
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जस्टिस यशवंत वर्मा पर दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश आज ही देंगे रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बयान आया सामने

Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने के मामले ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था में भूचाल ला दिया है. मीडिया में आई खबरों के बाद तरह-तरह से सवाल उठ रहे हैं. इधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सफाई सामने आई है. जस्टिस यशवंत वर्मा कैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी प्रेस नोट में बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में आज ही अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे. साथ ही प्रेस नोट में यह  भी बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला जांच से अलग प्रक्रिया है.  

गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रहीः सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रेस नोट की में बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना के संबंध में गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं. भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित और निर्धारित इन-हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की गई है 

सूचना प्राप्त होने पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने साक्ष्य और जानकारी एकत्र करते हुए इन-हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज ही सौंपेंगे रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 20 मार्च 2025 को कॉलेजियम की बैठक से पहले अपनी जांच शुरू की थी. आज यानी 21 मार्च 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. रिपोर्ट की जांच की जाएगी और आगे की और आवश्यक कार्रवाई के लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी. 

यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला

मालूम हो कि जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और कॉलेजियम के सदस्य हैं. उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है. जहां वे वरिष्ठता में नौवें स्थान पर होंगे. ये तबादला स्वतंत्र है और आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है. 

जांच के बाद कॉलेजियम पारित करेगा प्रस्ताव

इस प्रस्ताव की जांच भारत के मुख्य न्यायाधीश और SC के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा 20 मार्च 2025 को की गई थी और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्यायाधीशों, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और जस्टिस यशवंत वर्मा को पत्र लिखे गए थे. प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की जाएगी और उसके बाद कॉलेजियम एक प्रस्ताव पारित करेगा.
 
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