दक्षिण कोरिया : PM हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग खारिज, कोर्ट ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया बहाल
दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को खारिज कर दिया और उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया.

सोल, 24 मार्च (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को खारिज कर दिया और उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया. न्यायालय के आठ जजों ने हान के महाभियोग को 5-1 मतों से खारिज कर दिया. दो न्यायाधीशों ने महाभियोग प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज करने के लिए मतदान किया.
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला नेशनल असेंबली की ओर से प्रधानमंत्री और तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित किए जाने के तीन महीने बाद आया. हान पर अन्य कारणों के अलावा 3 दिसंबर को यून के मार्शल लॉ ऐलान में उनकी कथित भूमिका को लेकर महाभियोग लगाया गया था.
हालांकि, महाभियोग को बरकरार रखने वाले एकमात्र जज के रूप में, न्यायमूर्ति चुंग के-सन ने कहा कि उल्लंघन इतने 'गंभीर' थे कि उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए.
फैसला सुनाए जाने के कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पहुंचे. उन्होंने कहा, "मैं संवैधानिक न्यायालय को उसके बुद्धिमानी भरे फैसले के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं सबसे पहले जरूरी मुद्दों से निपटना शुरू करूंगा."
सोमवार के फैसले को यून के खिलाफ महाभियोग मुकदमे में पर अदालत के संभावित फैसले के परीक्षण के रूप में बारीकी से देखा गया. अदालत ने अभी तक यून के मामले पर अपने फैसले की तारीख की घोषणा नहीं की है, हालांकि कई पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि यह सप्ताह के अंत में आ सकता है.
बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया. मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा लेकिन इसने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया.
नेशनल असेंबली ने पहले राष्ट्रपति यून सुक-योल और फिर उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया. इसके बाद उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभालने लगे.